CGPSC पेपर लीक मामला: कोर्ट ने कहा - युवाओं के भविष्य से खिलवाड़, जमानत याचिका खारिज
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की परीक्षा में हुए पेपर लीक घोटाले ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया है। इस मामले में न्यायपालिका ने कठोर रुख अपनाते हुए एग्जाम कंट्रोलर समेत तीन आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए साफ कहा कि इस प्रकार का कृत्य युवाओं के भविष्य के साथ घिनौना मज़ाक है और यह अपराध साधारण नहीं, बल्कि समाज विरोधी है।
न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जो व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक करता है, वह केवल एक परीक्षा को प्रभावित नहीं करता, बल्कि लाखों प्रतिभाशाली युवाओं के सपनों को चकनाचूर करता है। कोर्ट ने इसे "कृत्य हत्या से भी गंभीर" अपराध बताया और कहा कि यह संस्थागत विश्वास को ठेस पहुंचाने जैसा है।
कोर्ट ने उदाहरण देते हुए यह भी कहा कि इस प्रकार का कृत्य UPSC जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं को भी शर्मिंदा कर सकता है। इसलिए कोर्ट ने आरोपी एग्जाम कंट्रोलर और टामन सिंह समेत तीनों की जमानत याचिका को खारिज करते हुए सख्त संदेश दिया है कि पेपर लीक जैसे मामलों में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।
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