रायपुर में बोर खनन पर प्रतिबंध हटा, मानसून सक्रिय होने पर अधिनियम शिथिल
रायपुर में बोर खनन पर प्रतिबंध हटा, मानसून सक्रिय होने पर अधिनियम शिथिल
रायपुर, 2 जुलाई 2025 जिले में अब बोर खनन पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है। मानसून की सक्रियता और जलस्तर में सुधार को देखते हुए रायपुर कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ पेयजल संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत लागू प्रतिबंध को 1 जुलाई 2025 से शिथिल कर दिया है। इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय से आदेश भी जारी कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि गर्मी के मौसम में जलसंकट की आशंका को देखते हुए 1 अप्रैल 2025 से जिले को जलाभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के नए बोर खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अधिनियम के तहत बिना अनुमति बोर खनन पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया था।
अब मानसून के सक्रिय होते ही भूजल स्तर में सुधार की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। इसके बाद अब लोग निर्धारित नियमों का पालन करते हुए बोरिंग करा सकेंगे।
कलेक्टर कार्यालय ने आमजन से अपील की है कि जलसंरक्षण के प्रति जागरूक रहते हुए अनावश्यक बोरिंग से बचें और उपलब्ध जल स्रोतों का विवेकपूर्ण उपयोग करें, ताकि भविष्य में भी पानी की समस्या न हो।
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