शराब पार्टी के बाद रेप केस में कोर्ट का विवादित फैसला: पीड़िता की 'सहमति' पर उठे सवाल, आरोपी को मिली जमानत"
एक रेप केस में दिल्ली हाईकोर्ट का हालिया फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है। एक छात्रा द्वारा लगाए गए रेप के आरोपों के मामले में अदालत ने आरोपी युवक को जमानत दे दी। खास बात यह रही कि अदालत ने पीड़िता की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह “पर्याप्त रूप से समझदार और पढ़ी-लिखी” है, और उसने अपनी मर्जी से शराब पार्टी में हिस्सा लिया।
यह मामला 2023 का है, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने अपने ही जानने वाले युवक पर रेप का आरोप लगाया था। FIR के अनुसार, छात्रा को पार्टी में शराब पिलाई गई और फिर उसके साथ रेप किया गया।
कोर्ट का पक्ष:
हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता बालिग है और समझदार है, ऐसे में उसने जिस माहौल में खुद को रखा, उसकी ज़िम्मेदारी भी कुछ हद तक उसी की बनती है। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि प्रथमदृष्टया यह 'consensual' यानी आपसी सहमति का मामला लगता है।
कानूनी नज़रिए से:
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 के अनुसार, यदि किसी महिला की सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाया जाए तो वह रेप की श्रेणी में आता है। हालांकि, यदि सहमति दी गई हो—even under influence—तो भी कई मामलों में कोर्ट की व्याख्या भिन्न हो सकती है।
विवाद और प्रतिक्रियाएं:
इस फैसले पर सोशल मीडिया पर काफी विरोध देखा जा रहा है। कई महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि 'शराब पीना' या 'पार्टी में जाना' किसी महिला के साथ बलात्कार को सही नहीं ठहरा सकता।
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