CGPSC भर्ती विवाद में न्याय की जीत: हाईकोर्ट ने 60 योग्य उम्मीदवारों को नियुक्त करने का आदेश दिया

CGPSC भर्ती में गड़बड़ी के बावजूद हाईकोर्ट ने निर्दोष उम्मीदवारों को राहत देते हुए 60 दिन में नियुक्ति का निर्देश दिया है।
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CGPSC भर्ती विवाद में न्याय की जीत: हाईकोर्ट ने 60 योग्य उम्मीदवारों को नियुक्त करने का आदेश दिया

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) 2021 की भर्ती प्रक्रिया कई प्रकार के विवादों और आरोपों से घिरी रही। परीक्षा में अनियमितताओं और घोटालों के आरोपों ने न केवल आयोग की साख को प्रभावित किया, बल्कि उन सैकड़ों उम्मीदवारों के भविष्य को भी दांव पर लगा दिया जो इस प्रक्रिया में शामिल हुए थे।

हालांकि, अब इस मामले में एक सकारात्मक मोड़ आया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने उन 60 उम्मीदवारों को राहत दी है जो चयनित होने के बावजूद अब तक नियुक्ति से वंचित थे। इन अभ्यर्थियों ने अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने यह मांग की थी कि चूंकि उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है और न ही सीबीआई की जांच में उनके विरुद्ध कोई चार्जशीट दाखिल हुई है, इसलिए उन्हें नियुक्त किया जाए।

हाईकोर्ट ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि जब तक किसी अभ्यर्थी के खिलाफ विधिवत आरोप सिद्ध नहीं होते, तब तक उसे नौकरी से वंचित रखना अन्याय होगा। न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ऐसे सभी पात्र और निर्दोष उम्मीदवारों को 60 दिनों के भीतर नियुक्त किया जाए।

यह फैसला न केवल इन अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत है, बल्कि न्याय प्रणाली में विश्वास को भी मजबूत करता है। इस निर्णय से यह संदेश गया है कि सच्चाई और योग्यता को अंततः मान्यता मिलती है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों।

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