DMF घोटाले में झटका: हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, रानू-सौम्या की बेल याचिका खारिज

नियम तोड़े, जनता के पैसे से किया खेल, कोर्ट ने माना गंभीर आर्थिक अपराध
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DMF घोटाले में झटका: हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, रानू-सौम्या की बेल याचिका खारिज

रायपुर। बहुचर्चित डीएमएफ (जिला खनिज न्यास) घोटाले में आरोपी रानू साहू और सौम्या चौरसिया को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस एन.के. व्यास की बेंच ने केस डायरी और रिकॉर्ड खंगालने के बाद माना कि यह एक गंभीर आर्थिक अपराध है और आरोपी नियमित जमानत के लायक नहीं हैं।

अदालत ने कहा कि इस प्रकार के अपराधों का समाज पर गहरा असर होता है, इसलिए आरोपी को फिलहाल राहत नहीं दी जा सकती। ईडी ने सुनवाई के दौरान विस्तार से बताया कि किस तरह से खनिज निधि का दुरुपयोग हुआ और किन स्तरों पर भ्रष्टाचार फैला था।

अब अगली सुनवाई की तारीख तय होने तक दोनों आरोपियों को जेल में ही रहना होगा। DMF घोटाले को लेकर राज्य में सियासी घमासान भी तेज हो गयाहै।

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