बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त हुआ हाईकोर्ट: कहा- हादसों की जिम्मेदारी सरकार की, 29 जुलाई तक मांगा जवाब
छत्तीसगढ़ में बच्चों की सुरक्षा को लेकर हाल ही में हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता जाहिर की है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि हादसों के लिए सरकार भले ही सीधे तौर पर जिम्मेदार न हो, लेकिन बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है।
इस टिप्पणी की पृष्ठभूमि में दो गंभीर घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना जांजगीर-चांपा जिले की है, जहां एक तालाब में डूबने से चार बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना कांकेर जिले की है, जहां बच्चे एक नाले को पार करके स्कूल जाने को मजबूर हैं। इन घटनाओं ने राज्य में बाल सुरक्षा की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
इन दोनों मामलों को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को 29 जुलाई तक शपथपत्र के रूप में जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस मामले में कोर्ट का रुख यह दिखाता है कि बच्चों की सुरक्षा केवल सामाजिक या पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी भी है, जिसे सरकार को हर हाल में निभाना चाहिए।
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