महासमुंद के प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी निधीश कुमार कोष्टी निलंबित, 6.96 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता उजागर
महासमुंद के प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी निधीश कुमार कोष्टी निलंबित, 6.96 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता उजागर
शराब दुकान में तय दर से अधिक वसूली, स्टॉक में भारी गड़बड़ी; मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई
रायपुर, 06 जून 2025 – छत्तीसगढ़ शासन ने सरकारी कार्यों में लापरवाही और गंभीर अनियमितताओं के आरोपों के चलते महासमुंद जिले के प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी निधीश कुमार कोष्टी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के स्पष्ट निर्देश और 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत की गई है।
अधिक मूल्य पर शराब विक्रय और स्टॉक में भारी गड़बड़ी
शासन की यह सख्त कार्रवाई 29 मई 2025 को हुए आकस्मिक निरीक्षण के बाद सामने आई है। आबकारी विभाग रायपुर मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने महासमुंद जिले के घोड़ारी स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान की जांच की थी। निरीक्षण से पूर्व एक छद्म ग्राहक को ₹2,000 देकर दुकान भेजा गया, जहां तय दर ₹1,760 की जगह ₹2,000 में मदिरा बेची गई। विक्रयकर्ता ने अधिक मूल्य वसूली की बात स्वीकार की।
इसके बाद स्टॉक के भौतिक सत्यापन में 1,886 नग देशी मदिरा मसाला की कमी और ₹1.88 लाख की आर्थिक गड़बड़ी उजागर हुई। बिक्री नकदी और स्टॉक का मिलान करने पर ₹3.08 लाख की नगदी और ₹1.99 लाख की विदेशी मदिरा स्टॉक में कमी पाई गई। इस तरह कुल ₹6.96 लाख की वित्तीय अनियमितता सामने आई।
पूर्व में भी हो चुकी है कार्रवाई
इससे पहले 3 मई 2025 को भी बागबहरा (महासमुंद) में राज्य स्तरीय उड़नदस्ते ने उड़ीसा में वैध लेकिन छत्तीसगढ़ में अवैध 351.17 बल्क लीटर शराब जब्त की थी। इस मामले में तीन प्रकरण दर्ज हुए थे और फरार आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धाराएं 34(2) और 59(क) के तहत कार्यवाही की गई थी।
मुख्यमंत्री का सख्त संदेश
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि, "प्रदेश में शासकीय जिम्मेदारियों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महासमुंद की यह कार्रवाई हमारी जीरो टॉलरेंस नीति का प्रमाण है।"
निलंबन अवधि में मुख्यालय परिवर्तन
निलंबन की अवधि में निधीश कुमार कोष्टी का कार्यस्थल आबकारी आयुक्त कार्यालय, नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया है। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आगे इस मामले में विभागीय जांच की जाएगी और दोष सिद्ध होने पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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