वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर होगी चालानी कार्रवाई
वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर होगी चालानी कार्रवाई
रायपुर, 20 जून 2025। छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देशों को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। मंत्रालय महानदी भवन में परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश की अध्यक्षता में परिवहन अधिकारियों और अनुबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में तय किया गया कि बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर पुलिस और प्रवर्तन अमला चालानी कार्रवाई करेगा।
बैठक में एचएसआरपी ऑर्डर की संख्या में कमी को लेकर नाराजगी जाहिर की गई। साथ ही सभी जिलों के परिवहन अधिकारियों को पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर संयुक्त जांच अभियान चलाने और सख्त चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, जशपुर, धमतरी और बैकुण्ठपुर समेत सभी जिलों के अधिकारियों को आगामी दिनों में एचएसआरपी ऑर्डर की संख्या दोगुनी करने की कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया है।
भीड़भाड़ वाले इलाकों में होंगे एचएसआरपी कैम्प
परिवहन विभाग ने निर्देश दिए हैं कि अनुबंधित कंपनियां तहसील मुख्यालय, ग्रामीण कस्बे और इंडस्ट्रियल व एजुकेशन हब में लगातार एचएसआरपी फिटमेंट कैम्प आयोजित करें। इसके अलावा भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) के स्टाफ पार्किंग में विशेष कैम्प लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
साथ ही पेट्रोल पंप और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर एचएसआरपी की अनिवार्यता और नियमों की जानकारी के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। बैनर, पोस्टर और प्रचार सामग्री के माध्यम से आमजन को नियमों की जानकारी दी जाएगी।
फिटमेंट सेंटरों का होगा नियमित निरीक्षण
परिवहन आयुक्त ने सभी अनुबंधित कंपनियों को जिला मुख्यालय के साथ-साथ तहसील स्तर पर भी स्थायी फिटमेंट सेंटर स्थापित करने और आवश्यक मैनपावर बढ़ाने के निर्देश दिए। सभी परिवहन अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित फिटमेंट सेंटरों का नियमित रूप से भौतिक निरीक्षण करने के लिए कहा गया है।
अगले सप्ताह फिर से इस अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।
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