"अभी नहीं भरा संपत्ति कर? अब 30 अप्रैल तक है छूट!"

Apr 15, 2025 - 14:05
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"अभी नहीं भरा संपत्ति कर? अब 30 अप्रैल तक है छूट!"

अगर आप अब तक अपना संपत्ति कर नहीं भर पाए हैं तो घबराइए मत! छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अब संपत्ति कर और विवरणी (Property Tax & Declaration Form) जमा करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2025 कर दी गई है।

क्यों मिली यह छूट?

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बताया कि इस वर्ष कई बड़े प्रशासनिक कार्यों की वजह से कर संग्रहण की प्रक्रिया प्रभावित हुई। इसमें शामिल थे:

लोकसभा चुनाव की तैयारियां

नगरीय निकायों का परिसीमन

मतदाता सूची का पुनरीक्षण

आचार संहिता का प्रभाव

इन वजहों से नगर निगम, पालिका और पंचायतों के अधिकारी व कर्मचारी अन्य कार्यों में व्यस्त रहे और समय पर कर वसूली की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।

अब क्या करें नागरिक?

अपना संपत्ति कर 30 अप्रैल 2025 तक जरूर भरें।

ऑनलाइन भुगतान की सुविधा का लाभ उठाएं – यह तेज़, आसान और सुरक्षित है।

निकाय के कर्मचारी घर-घर जाकर भी कर वसूली कर रहे हैं, उनके सहयोग से समय रहते भुगतान करें।

किसे जारी हुआ परिपत्र?

सभी जिलों के कलेक्टर

नगर निगमों के आयुक्त

नगर पालिका व नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी

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