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इस प्रकार, सेक्स सीडी कांड में कानूनी प्रक्रिया जारी है, और आगामी सुनवाई में मामले की आगे की दिशा स्पष्ट होगी। सेक्स सीडी कांड: सीबीआई की पुनरीक्षण याचिका पर 4 अप्रैल को सुनवाई ... सोर्सेस

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छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड में हाल ही में महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं। यह मामला अक्टूबर 2017 में प्रकाश में आया था, जब एक कथित सेक्स सीडी में तत्कालीन भाजपा सरकार के मंत्री राजेश मूणत के शामिल होने का दावा किया गया था। इस प्रकरण में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल पर सीडी के प्रसार और साजिश रचने के आरोप लगे थे।
सितंबर 2018 में, भूपेश बघेल को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान, सीबीआई ने विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया, जिसमें भूपेश बघेल, पत्रकार विनोद वर्मा और अन्य को आरोपी बनाया गया था।
हाल ही में, सीबीआई की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में भूपेश बघेल को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है। इस फैसले के बाद, भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर 'सत्यमेव जयते' लिखकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
हालांकि, सीबीआई ने इस निर्णय के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई 4 अप्रैल को रायपुर कोर्ट में होगी। सीबीआई का कहना है कि उनके पास इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मौजूद हैं, जो आरोपों को सिद्ध कर सकते हैं
इस प्रकार, सेक्स सीडी कांड में कानूनी प्रक्रिया जारी है, और आगामी सुनवाई में मामले की आगे की दिशा स्पष्ट होगी।
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