लालू को हाईकोर्ट से झटका: ‘लैंड फॉर जॉब’ केस में नहीं मिली राहत, निचली अदालत की सुनवाई जारी रहेगी
‘लैंड फॉर जॉब’ घोटाले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। लालू यादव की उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी।
यह मामला यूपीए सरकार के समय का है, जब लालू प्रसाद रेलवे मंत्री थे। सीबीआई के मुताबिक, उस दौरान रेल मंत्रालय में नौकरी दिलाने के बदले में उम्मीदवारों से जमीन ली गई थी। इस घोटाले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती समेत कई लोग आरोपी हैं।
लालू यादव ने दलील दी थी कि मामला राजनीति से प्रेरित है और उनके खिलाफ कार्यवाही को रोका जाना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि निचली अदालत की सुनवाई में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।
अब इस फैसले के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में इस केस की सुनवाई तय समय पर जारी रहेगी। सीबीआई पहले ही लालू और उनके परिवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
क्या है 'लैंड फॉर जॉब' घोटाला?
यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है। आरोप है कि रेल मंत्रालय में नौकरी देने के बदले में उम्मीदवारों से उनके नाम की जमीन बेहद कम दामों में ली गई। जांच एजेंसियों के मुताबिक, ये सौदे लालू प्रसाद के परिवार या उनके नजदीकी लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड किए गए थे।
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