रायपुर में गांजा तस्कर की 70 लाख की संपत्ति कुर्क, एनडीपीएस एक्ट के तहत पहली बड़ी कार्रवाई

Property worth Rs 70 lakh of ganja smuggler seized in Raipur, first major action under NDPS Act रायपुर में गांजा तस्कर की 70 लाख की संपत्ति कुर्क, एनडीपीएस एक्ट के तहत पहली बड़ी कार्रवाई
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रायपुर में गांजा तस्कर की 70 लाख की संपत्ति कुर्क, एनडीपीएस एक्ट के तहत पहली बड़ी कार्रवाई

रायपुर में गांजा तस्कर की 70 लाख की संपत्ति कुर्क, एनडीपीएस एक्ट के तहत पहली बड़ी कार्रवाई

रायपुर। जिले में नशे के कारोबार पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में आरोपी की 70 लाख रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क कर ली है। यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 68 (एफ) के तहत की गई है। खास बात यह है कि रायपुर जिले में इस अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति कुर्की की यह पहली बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है।

आईजी अमरेश मिश्रा के निर्देश पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के नेतृत्व में नोडल अधिकारी कीर्तन राठौर, थाना प्रभारी निरीक्षक आशीष सिंह राजपूत और उपनिरीक्षक एच.पी. देवता की टीम ने यह कार्रवाई की।

पुलिस के अनुसार, थाना मुजगहन में दर्ज अपराध क्रमांक 36/2024 के तहत 45.50 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था। मामले में आरोपी सुशंकर व्यापारी (निवासी कौशिल्या विहार, रायपुर) की संपत्ति की गहन वित्तीय जांच की गई।

जांच में आरोपी के नाम पर

एक टाटा अल्टो कार,

एक स्कूटी,

सिंगारपुरी कैंप, रायपुर में 20 लाख रुपये मूल्य का प्लॉट

और कौशिल्या विहार सेक्टर-2 में 50 लाख रुपये कीमत का मकान होना पाया गया।

कुल 70 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति को अवैध रूप से नशे के कारोबार से अर्जित पाया गया, जिसे सफेमा, मुंबई के सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद कुर्क कर लिया गया।

जिले में लगातार नशे के कारोबार पर पुलिस की सख्ती जारी है। विगत दो दिनों में 08 मामलों में तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य प्रकरणों में भी आरोपियों की संपत्तियों की जांच की जा रही है।

पुलिस का कहना है कि रायपुर जिले में नशे के अवैध धंधे को जड़ से खत्म करने के लिए सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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