अब होटल-रेस्टोरेंट में मिलेगा मुफ्त शुद्ध पानी, सिर्फ बोतल की मांग पर ही लिया जाएगा शुल्क

Now free pure water will be available in hotels and restaurants, charge will be taken only on demand of bottle अब होटल-रेस्टोरेंट में मिलेगा मुफ्त शुद्ध पानी, सिर्फ बोतल की मांग पर ही लिया जाएगा शुल्क
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अब होटल-रेस्टोरेंट में मिलेगा मुफ्त शुद्ध पानी, सिर्फ बोतल की मांग पर ही लिया जाएगा शुल्क

अब होटल-रेस्टोरेंट में मिलेगा मुफ्त शुद्ध पानी, सिर्फ बोतल की मांग पर ही लिया जाएगा शुल्क

रायपुर। राजधानी समेत प्रदेशभर के होटलों, रेस्टोरेंटों, ढाबों और कैफे में अब ग्राहकों को गैर बोतलबंद शुद्ध पेयजल निशुल्क मिलेगा। यदि कोई ग्राहक विशेष रूप से बोतलबंद पानी की मांग करता है, तभी उसका शुल्क लिया जा सकेगा।

यह निर्देश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के तहत रायपुर जिला प्रशासन द्वारा लागू किया गया है। नगर निगम की टीम ने ‘वॉटर फॉर ऑल’ अभियान के अंतर्गत होटल और रेस्टोरेंटों में मुफ्त शुद्ध जल उपलब्ध कराने के अधिकार को सुनिश्चित करने की दिशा में यह कदम उठाया है।

अब किसी होटल में पीने के पानी के लिए पैसे नहीं देने होंगे

जिला प्रशासन की टीम ने इस अभियान के तहत बैजनाथ पारा स्थित होटल हैदराबाद, होटल नूरजहां, नूरजहां प्राइम, मालवी रोड स्थित होटल मद्रासी सहित कुल 10 होटलों में निशुल्क शुद्ध जल की उपलब्धता को लेकर जागरूकता स्टीकर लगाए हैं।

ग्राहकों को अब केवल तभी बोतलबंद पानी परोसा जाएगा, जब वे खुद इसकी मांग करें। किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में जबरदस्ती बोतलबंद पानी थमाकर उसका पैसा वसूलना अब गलत माना जाएगा।

ग्राहकों से जबरिया वसूली पर लगाम

अक्सर देखा गया है कि कई रेस्टोरेंट और होटल ग्राहकों को टेबल पर बैठते ही बिना पूछे महंगे दामों में बोतलबंद पानी परोस देते हैं, जो कि कहीं न कहीं ग्राहकों से जबरिया वसूली का मामला बनता है। ₹15 की बोतल को ₹30 में बेचा जाना आम बात हो गई थी।

प्रशासन का यह निर्णय इस तरह की अनैतिक कमाई पर लगाम लगाने के लिए बेहद जरूरी और स्वागतयोग्य है।

क्या कहता है कानून और अधिकार

शुद्ध पेयजल हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। होटल या रेस्टोरेंट में जाने का यह मतलब नहीं कि ग्राहकों को पेयजल के लिए भुगतान करना पड़े। अब हर प्रतिष्ठान को गैर-बोतलबंद, शुद्ध और सुरक्षित पानी निशुल्क उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

ग्राहक शिकायत कहां करें?

यदि किसी होटल, कैफे, रेस्टोरेंट या ढाबे में इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है तो ग्राहक रायपुर जिला कॉल सेंटर नंबर – 9977 225564 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

प्रशासन को और कड़े कदम उठाने की जरूरत

हालांकि यह देखा गया है कि कुछ होटल जानबूझकर ऐसा पानी परोसते हैं जो स्वाद या गुणवत्ता में खराब होता है, जिससे ग्राहक मजबूरी में बोतलबंद पानी लेने को मजबूर हो जाते हैं। प्रशासन को ऐसे मामलों पर भी कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, और दोषी होटल-रेस्टोरेंट पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

मायने 

प्रशासन का यह कदम स्वागतयोग्य है। अब देखना होगा कि सभी होटल और रेस्टोरेंट इस आदेश का ईमानदारी से पालन करते हैं या नहीं। ग्राहक भी जागरूक होकर अपने अधिकारों को समझें और किसी भी तरह की जबरदस्ती पर विरोध दर्ज कराएं।

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