प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी एल.पी. पटेल निलंबित
प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी एल.पी. पटेल निलंबित
नवा रायपुर, 13 जून 2025 छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने अनुशासनहीनता और अमर्यादित आचरण को गंभीरता से लेते हुए सारंगढ़-बिलाईगढ़ के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी एल.पी. पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत की गई है।
माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा मार्च 2025 में आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के दौरान जिले में कलेक्टर द्वारा गठित उड़नदस्ता दल में पटेल ने बिना अनुमोदन के बदलाव कर दिए थे। इसके अलावा, उन्होंने तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी को धमकाने, अभद्र भाषा के प्रयोग और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने जैसे गंभीर कृत्य किए। इस अमर्यादित आचरण को लेकर कलेक्टर, सारंगढ़-बिलाईगढ़ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया।
पटेल का यह व्यवहार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन पाया गया। शासन ने उन्हें निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय कार्यालय, संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर नियत किया है। वहीं, जिला शिक्षा अधिकारी, रायगढ़ को सारंगढ़-बिलाईगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
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