पुत्र की हत्या करने वाले पिता को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, मात्र 7 माह में हुआ फैसला
पुत्र की हत्या करने वाले पिता को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, मात्र 7 माह में हुआ फैसला
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़: गौरेला थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना में मामूली विवाद के चलते पिता ने अपने ही पुत्र की हत्या कर दी थी। अब इस मामले में न्यायालय ने तेजी से सुनवाई करते हुए मात्र 7 माह के भीतर फैसला सुना दिया है।
यह मामला गौरेला के वार्ड क्रमांक 2 सावंतपुर का है, जहां अगस्त 2024 में राजेन्द्र साठे उर्फ राजू ने मामूली विवाद के बाद अपने पुत्र दिनकर राव पर चाकू से हमला कर दिया था। हमले में दिनकर राव की मौके पर ही मौत हो गई थी।
गौरेला पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया और न्यायालय में चालान पेश किया।
प्रकरण की सुनवाई करते हुए द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पेंड्रा रोड, श्रीमती एकता अग्रवाल ने आरोपी राजेन्द्र साठे उर्फ राजू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही न्यायालय ने उस पर 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
इस पूरे मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह द्वारा की गई।
न्याय की त्वरित प्रक्रिया:
यह मामला छत्तीसगढ़ न्याय प्रणाली की तेजी और प्रभावशीलता का उदाहरण है, जिसमें मात्र सात माह के भीतर न्यायालय ने निर्णय देकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया।
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