फरार हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर को बड़ा झटका, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज
फरार हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर को बड़ा झटका, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज
रायपुर, छत्तीसगढ़। राजधानी रायपुर के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। स्पेशल कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। रोहित तोमर पिछले करीब डेढ़ महीने से फरार चल रहा है और उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।
वहीं आम जनमानस में यह बात सामान्य हो गई है कि पुलिस के कार्य प्रणाली पर सीधा सवाल उठ रहा है जनता का मानना है की हिस्ट्री सीटर तोमर बंधु को कोई राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है जिसके कारण यह अभी बचते आ रहे हैं वहीं पुलिस भी गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग जगह पर दबीस देने की बात कर रही है लेकिन अब इन तमाम बातों पर जनता का विश्वास उठता जा रहा है
जानकारी के अनुसार, रोहित तोमर के खिलाफ रायपुर जिले के विभिन्न थानों में अब तक करीब 14 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें से 7 एफआईआर तेलीबांधा और पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में दर्ज हैं। दर्ज मामलों में मारपीट, धमकी, वसूली और संगठित अपराध जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि रोहित तोमर का नेटवर्क रायपुर शहर के कई हिस्सों में फैला हुआ है और वह आपराधिक गतिविधियों में लंबे समय से सक्रिय है। कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद अब उसके जल्द गिरफ्तारी की संभावना और तेज हो गई है।
क्या है मामला?
रोहित तोमर पर आरोप है कि वह स्थानीय स्तर पर गुंडागर्दी और दबाव बनाकर अवैध वसूली करता रहा है। उस पर संगठित तरीके से अपराधियों का एक गिरोह चलाने का भी संदेह है। पुलिस अब गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
पुलिस की अपील
पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि रोहित तोमर की कोई लोकेशन या सूचना मिले तो तुरंत नजदीकी थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
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