सुप्रीम कोर्ट से अनवर ढेबर को शराब घोटाले में जमानत, लेकिन नहीं हो पाएंगे रिहा
सुप्रीम कोर्ट से अनवर ढेबर को शराब घोटाले में जमानत, लेकिन नहीं हो पाएंगे रिहा
(नेशनल डेस्क )देश भर में सुर्खियाँ बटोर चुके बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में आरोपी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत मंजूर कर ली है, लेकिन यह राहत कुछ शर्तों के साथ दी गई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अनवर देबर को जांच एजेंसियों के साथ पूरी तरह से सहयोग करना होगा।
हालांकि, कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद उनकी तत्काल रिहाई संभव नहीं हो सकेगी। कानूनी सूत्रों के अनुसार, अनवर ढेबर पर अन्य मामलों में भी कार्यवाही लंबित है, जिसके चलते उनकी रिहाई पर रोक लगी हुई है।
क्या है मामला?
अनवर ढेबर पर आरोप है कि वे एक राज्य स्तरीय शराब घोटाले में मुख्य भूमिका निभा चुके हैं, जिसमें करोड़ों रुपये के अवैध लेन-देन और नीति के दुरुपयोग का मामला सामने आया था। इस घोटाले की जांच केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जा रही है और कई बड़े नाम इसमें पहले ही सामने आ चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त यदि जांच में सहयोग करता है और किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करता, तो उसे जमानत का लाभ दिया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत का मतलब रिहाई नहीं है, जब तक कि अन्य मामलों में भी कानूनी प्रक्रिया पूरी न हो जाए।
आगे क्या?
अनवर ढेबर की कानूनी टीम अब निचली अदालतों में बाकी मामलों में भी राहत की कोशिश करेगी। वहीं, जांच एजेंसियां इस पूरे घोटाले की परतें खोलने में जुटी हैं।
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