बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर मरीज को एम्बुलेंस न मिलने से हुई मौत, हाईकोर्ट ने किया नाराज
बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर एक मरीज की हालत बिगड़ी और उसे तुरंत एम्बुलेंस की जरूरत थी, लेकिन स्टेशन पर एम्बुलेंस न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर हाईकोर्ट ने गंभीर नाराजगी जताई और राज्य सरकार तथा रेलवे को दोषी ठहराते हुए मृतक के परिवार को 3 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
घटना की पूरी जानकारी
हादसा उस वक्त हुआ जब एक मरीज को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ी, लेकिन रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध एम्बुलेंस सेवा की कमी के कारण वह समय पर इलाज नहीं प्राप्त कर सका। हाईकोर्ट ने इस लापरवाही को लेकर राज्य और रेलवे अधिकारियों को चेतावनी दी है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट का निर्णय
कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार और रेलवे को जिम्मेदार ठहराते हुए मृतक के परिवार को 3 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके अलावा, रेलवे स्टेशन पर एम्बुलेंस सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कोर्ट ने निर्देश जारी किए।
नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने कहा कि यह बेहद दुखद और लापरवाह घटना है, जिसमें अधिकारियों की असंवेदनशीलता का परिणाम हुआ। अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों पर जरूरी मेडिकल सुविधाएं समय पर उपलब्ध होनी चाहिए ताकि किसी की जान न जाए।
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