'शरबत जिहाद' बयान पर रामदेव को कोर्ट की फटकार: हाईकोर्ट ने कहा- माफी से बात नहीं बनेगी, आत्मा हिल गई

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'शरबत जिहाद' बयान पर रामदेव को कोर्ट की फटकार: हाईकोर्ट ने कहा- माफी से बात नहीं बनेगी, आत्मा हिल गई

योगगुरु बाबा रामदेव एक बार फिर विवादों में हैं। उनके एक पुराने वीडियो में 'शरबत जिहाद' जैसे शब्दों के इस्तेमाल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट ने रामदेव को फटकार लगाते हुए कहा कि "आपका बयान आत्मा को झकझोर देने वाला है, यह केवल माफी से खत्म नहीं हो सकता।"

क्या है मामला?

रामदेव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कुछ पेय पदार्थों को 'शरबत जिहाद' की संज्ञा दी थी। यह वीडियो एक धार्मिक समुदाय को निशाना बनाने वाला माना गया और इस पर कई आपत्तियां दर्ज हुईं।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी:

जस्टिस ने सुनवाई के दौरान कहा, "आप जैसे सार्वजनिक व्यक्तित्व से ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं की जाती। बयान केवल आपत्तिजनक नहीं, बल्कि समाज में घृणा फैलाने वाला है।"

रामदेव की सफाई:

रामदेव ने कोर्ट में पेश होकर कहा कि वे इस बयान के लिए खेद प्रकट करते हैं और उन्होंने सभी संबंधित वीडियो इंटरनेट से हटाने का आदेश दे दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी गलती दोहराई नहीं जाएगी।

आगे क्या?

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय की है और रामदेव से यह स्पष्ट करने को कहा है कि भविष्य में वे ऐसी भाषा से कैसे बचेंगे।

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