"भारत कोई सराय नहीं, जहां जो चाहे आकर ठहरे: सुप्रीम कोर्ट ने श्रीलंकाई नागरिक को लौटने का आदेश दिया"

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"भारत कोई सराय नहीं, जहां जो चाहे आकर ठहरे: सुप्रीम कोर्ट ने श्रीलंकाई नागरिक को लौटने का आदेश दिया"

सुप्रीम कोर्ट ने एक श्रीलंकाई नागरिक की याचिका को खारिज करते हुए बड़ा और सख्त संदेश दिया है—“भारत कोई सराय नहीं, जहां हर कोई आकर रह सके।”

यह मामला उस श्रीलंकाई नागरिक से जुड़ा है, जिसे भारत सरकार ने देश छोड़ने का आदेश दिया था। उसने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और भारत में रहने की इजाजत मांगी थी।

लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि भारत की शरण नीति का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। जस्टिसों की बेंच ने टिप्पणी की कि "कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर कोई नहीं। अगर सरकार ने आपको लौटने को कहा है, तो उसका सम्मान करना होगा।"

इस फैसले के बाद एक बार फिर शरणार्थी नीति और देश की सीमाओं की सुरक्षा पर बहस तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख को सरकार की कड़ी शरण नीति के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है।

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