छत्तीसगढ़ में जमीन रजिस्ट्री का नया युग: अब दान में भी लगेगा शुल्क, आधार से जुड़ेंगी संपत्तियाँ

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छत्तीसगढ़ में जमीन रजिस्ट्री का नया युग: अब दान में भी लगेगा शुल्क, आधार से जुड़ेंगी संपत्तियाँ

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में 10 बड़े बदलाव लागू किए हैं, जिससे अब यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तकनीकी और सुरक्षित हो गई है। ये बदलाव सोमवार से प्रभावी हो गए हैं।

🔑 10 प्रमुख बदलाव जो आपको जानना चाहिए:

1. दान में दी गई संपत्ति पर ₹500 रजिस्ट्री शुल्क

पहले दान में दी गई संपत्तियों की रजिस्ट्री निशुल्क होती थी, लेकिन अब ₹500 का शुल्क अनिवार्य कर दिया गया है।

2. संपत्ति का आधार से लिंक अनिवार्य

हर संपत्ति को मालिक के आधार नंबर से जोड़ा जाएगा, जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी।

3. 85 नए पदों पर भर्ती

रजिस्ट्री प्रक्रिया में तेजी लाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 85 नए पदों पर भर्ती की जाएगी।

4. ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा का विस्तार

अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे लोगों को सहूलियत मिलेगी।

5. दस्तावेजों की स्कैनिंग अनिवार्य

अब सभी दस्तावेजों की स्कैनिंग अनिवार्य कर दी गई है, जिससे डिजिटल रिकॉर्ड बनाए जा सकें।

6. रजिस्ट्री कार्यालयों में CCTV निगरानी

हर रजिस्ट्री कार्यालय में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे प्रक्रिया की निगरानी की जा सके।

7. ई-साइन की सुविधा

अब दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर (ई-साइन) की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे प्रक्रिया और भी सरल होगी।

.8 रिकॉर्ड में बदलाव की ऑनलाइन सुविधा

नाम, पता आदि में बदलाव अब ऑनलाइन संभव होगा, जिससे समय की बचत होगी।

9. संपत्ति मूल्यांकन सॉफ्टवेयर से

संपत्ति का मूल्यांकन अब सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा, जिससे मानकीकरण सुनिश्चित होगा।

10. वसीयत से संपत्ति हस्तांतरण पर प्रमाणन आवश्यक

अब वसीयत के माध्यम से संपत्ति हस्तांतरण पर भी प्रमाणन अनिवार्य होगा।

📊 स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क (2025):

पुरुषों के लिए स्टांप ड्यूटी: 5%

महिलाओं के लिए स्टांप ड्यूटी: 4%

रजिस्ट्री शुल्क (सभी के लिए): 4%  

नोट: यदि संपत्ति का मूल्य ₹50,000 से कम है, तो रजिस्ट्री शुल्क केवल ₹500 होगा। 

📝 रजिस्ट्री के लिए आवश्यक दस्तावेज:

संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज

खरीदार और विक्रेता के आधार कार्ड

पैन कार्ड

पासपोर्ट साइज फोटो

संपत्ति कर रसीद

नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)   

💻 ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया:

1. राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें: ePanjeeyan.cg.gov.in

2. "सेल्फ-रजिस्ट्रेशन" विकल्प चुनें।

3. आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।

4. शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

5. सत्यापन के बाद, रजिस्ट्री प्रमाणपत्र डाउनलोड करें।  

🎯 इन बदलावों का उद्देश्य:

रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना

फर्जीवाड़े

और बेनामी लेन-देन पर रोक लगाना

डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा देना

लोगों को समय और संसाधनों की बचत कराना   

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