सड़क पर कहासुनी बनी हत्या की वजह, कोर्ट ने दोषी को 10 साल की जेल भेजा
मध्य प्रदेश के सागर जिले के जरुआखेड़ा गांव में 76 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या के मामले में न्यायालय ने 26 वर्षीय नीरज यादव को दोषी ठहराते हुए 10 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना 9 जुलाई 2024 की है, जब नीरज ने शराब के नशे में एक मामूली कहासुनी के बाद बुजुर्ग दौलत सिंह लोधी की डंडे से पीटकर हत्या कर दी थी।
घटना के दिन दौलत सिंह एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। वे अपने घर से करीब 300 मीटर दूर थे, तभी रास्ते में आरोपी नीरज यादव से मुलाकात हुई। गवाहों के अनुसार, दोनों के बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई। नशे में धुत नीरज अपना आपा खो बैठा और पास में रखे डंडे से बुजुर्ग के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
इस जघन्य अपराध के बाद नरयावली थाना प्रभारी कपिल लाक्षाकार ने तत्परता से जांच की और जल्द ही चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश की। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक दीपक भंडारी ने अदालत में प्रभावशाली तरीके से केस की पैरवी की।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों, गवाहों की गवाही और दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी पाया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
यह निर्णय न्याय व्यवस्था की तत्परता और निष्पक्षता का प्रतीक है। साथ ही यह घटना इस बात की चेतावनी देती है कि नशे और गुस्से में की गई छोटी-सी गलती भी किसी की जिंदगी छीन सकती है और जीवनभर की सजा का कारण बन सकती है।
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