तोमर बंधुओं की आलीशान कोठी कुर्क, जमीन पर प्रशासन ने लिया कब्जा

Tomar brothers' luxurious mansion confiscated, administration takes possession of the landतोमर बंधुओं की आलीशान कोठी कुर्क, जमीन पर प्रशासन ने लिया कब्जा
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तोमर बंधुओं की आलीशान कोठी कुर्क, जमीन पर प्रशासन ने लिया कब्जा

तोमर बंधुओं की आलीशान कोठी कुर्क, जमीन पर प्रशासन ने लिया कब्जा

फरार सूदखोर भाइयों की संपत्ति पर बड़ा एक्शन, कोर्ट के आदेश तक रोक लगाई गई

रायपुर। कुछ लाख का कर्ज लेकर करोड़ों की ठगी करने वाले फरार सूदखोर भाई वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर पर अब पुलिस और प्रशासन का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। शनिवार को प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने भाठागांव स्थित साई  विला कॉलोनी तोमर बंधुओं की आलीशान कोठी पर कब्जा कर लिया। इस दौरान मौके पर पुलिसकर्मियों ने कोठी पर ताला जड़ दिया और बाहर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया।

खमतराई की जमीन में फर्जीवाड़ा उजागर

जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि गंगानगर खमतराई इलाके में खसरा नंबर 171/1 और 171/3 की 3564 वर्गफीट जमीन तोमर बंधुओं ने वीरेन्द्र सिंह तोमर के नाम पर रजिस्ट्री कराई थी।

लेकिन प्रशासन की जांच में यह फर्जीवाड़ा साबित हुआ। इसके बाद राजस्व विभाग ने तुरंत प्रभाव से रजिस्ट्री को शून्य घोषित कर दिया।

6000 वर्गफीट में बनी कोठी पर कुर्की

भाठागांव में बनी इस कोठी का कुल एरिया 6000 वर्गफीट है। इसमें से करीब 4500 वर्गफीट जमीन कोर्ट के आदेश पर कुर्क कर दी गई है। शेष 1500 वर्गफीट जमीन को लेकर विवाद बना हुआ है।

कोठी पर कुर्की होने के बाद अब कोर्ट के आदेश तक न तो इस संपत्ति की खरीद-बिक्री हो सकती है और न ही नया निर्माण।

कोर्ट के आदेश के बाद अगला कदम

एसडीएम नन्द कुमार चौबे ने बताया कि आगे की कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद ही होगी। चूंकि दोनों भाई अभी फरार हैं, इसलिए कोर्ट की अनुमति से उनकी संपत्ति की नीलामी भी कराई जा सकती है। नीलामी से मिली रकम को पीड़ित लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है।

फरार आरोपी और ठगी का जाल

बताया जा रहा है कि वीरेंद्र और रोहित तोमर ने कुछ लाख का कर्ज लेकर शहर के कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। लंबे समय से फरार चल रहे इन दोनों भाइयों के खिलाफ पीड़ित लोग लगातार शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए उनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की है।

👉 अब यह मामला कोर्ट की अगली सुनवाई और आदेश पर निर्भर करेगा। अगर कोर्ट से अनुमति मिली तो प्रशासन इस संपत्ति की नीलामी कराकर ठगी के शिकार लोगों को राहत दिला सकता है।

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