वक्फ संपत्तियों की निगरानी और पंजीकरण के लिए नए नियम लागू, पारदर्शिता और विकास को मिलेगा बढ़ावा
वक्फ संपत्तियों की निगरानी और पंजीकरण के लिए नए नियम लागू, पारदर्शिता और विकास को मिलेगा बढ़ावा
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देशभर की वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और विकास को सुनिश्चित करने के लिए यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एंपावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रूल्स 2025 (Unified Waqf Management Empowerment Efficiency and Development Rules 2025) को अधिसूचित कर दिया है।
इस नए नियमावली के लागू होने के बाद वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, रिकॉर्ड प्रबंधन, संपत्ति की देखरेख और उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। साथ ही, इनके विकास और जनहित में उपयोग की प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित किया जाएगा।
क्या है इस नियमावली का उद्देश्य
सरकार का कहना है कि देश में हजारों की संख्या में वक्फ संपत्तियां हैं, जिनकी निगरानी और प्रबंधन की समुचित व्यवस्था नहीं होने से कई बार अनियमितताएं और विवाद सामने आते रहे हैं। इन नई नियमों के तहत —
सभी वक्फ संपत्तियों का डिजिटल पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा।
संपत्तियों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और ऑडिट व्यवस्था विकसित की जाएगी।
वक्फ बोर्डों को अधिक सशक्त और जवाबदेह बनाया जाएगा।
संपत्तियों के विकास कार्यों को नियंत्रित और पारदर्शी प्रक्रिया से संचालित किया जाएगा।
केंद्र सरकार की मंशा
सरकार का कहना है कि इससे वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और अवैध कब्जे पर रोक लगेगी, साथ ही इनके जरिए प्राप्त आय का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक विकास के लिए किया जा सकेगा।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा जारी इस अधिसूचना के बाद देशभर के सभी राज्य वक्फ बोर्डों को इस नियमावली के अनुरूप काम करने के निर्देश दिए जाएंगे।
लंबे समय से थी मांग
देश में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन की मांग कई वर्षों से उठती रही है। नई नियमावली को इस दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
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