हेट स्पीच केस: मऊ विधायक अब्बास अंसारी को दो साल की सजा, ₹3000 का जुर्माना
हेट स्पीच केस: मऊ विधायक अब्बास अंसारी को दो साल की सजा, ₹3000 का जुर्माना
मऊ, उत्तर प्रदेश। विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान नफरती भाषण देने और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में शनिवार को मऊ की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) डॉ. केपी सिंह की अदालत ने सदर विधायक अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और ₹3000 का अर्थदंड सुनाया है।
क्या है मामला?
यह मामला मऊ शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अब्बास अंसारी ने पहाड़पुर मैदान में आयोजित जनसभा में भड़काऊ भाषण दिया था। उस वक्त वह सुभासपा (सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी) के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे।
अपने भाषण में उन्होंने प्रशासन को चुनाव बाद "हिसाब-किताब" करने और सबक सिखाने की धमकी दी थी। इस बयान को चुनाव आचार संहिता और शांति व्यवस्था के उल्लंघन के तौर पर देखा गया।
एफआईआर और सुनवाई
जनसभा के बाद, एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर मऊ शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले में अब्बास अंसारी सहित अन्य को नामजद किया गया। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की बहस के बाद अदालत ने 31 मई को फैसला सुनाने की तिथि तय की थी।
कोर्ट का निर्णय
सीजेएम डॉ. केपी सिंह की अदालत ने मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद विधायक अब्बास अंसारी को दोषी करार दिया। उन्हें दो साल की कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही, ₹3000 का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह फैसला राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है, और आने वाले समय में इसका राजनीतिक असर भी देखा जा सकता है।
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