प्रतिबंधित बीयर की बिक्री पर आबकारी विभाग सख्त, मदिरा दुकान प्रबंधक को नोटिस

Close watch on sale of banned beer, notice to stock store manager
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प्रतिबंधित बीयर की बिक्री पर आबकारी विभाग सख्त, मदिरा दुकान प्रबंधक को नोटिस

रायपुर, 09 मार्च 2026। राजनांदगांव जिले में प्रतिबंधित बीयर के विक्रय का मामला सामने आने के बाद आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकान में सुपर स्ट्रांग 7 हिल्स 500 एमएल बियर की बिक्री पाए जाने पर मुख्य विक्रयकर्ता को सेवा से पृथक करने और ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। साथ ही संबंधित मदिरा दुकान के प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

आबकारी विभाग के अनुसार, सोशल मीडिया पर सुपर स्ट्रांग 7 हिल्स 500 एमएल बियर कैन से जुड़ा एक वीडियो वायरल होने के बाद पूरे मामले की जांच कराई गई। इसके बाद प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकान राजनांदगांव में संग्रहित मदिरा का भौतिक सत्यापन कराया गया। जांच के दौरान सामने आया कि बियर की निर्माण तिथि 15 अक्टूबर 2025 और वैधता तिथि 13 अप्रैल 2026 है।

हालांकि, विभाग द्वारा पहले ही इस बियर के विक्रय पर रोक लगाने के निर्देश मदिरा दुकान संचालकों को जारी किए जा चुके थे। इसके बावजूद दुकान में तैनात कर्मचारियों द्वारा इस बियर की बिक्री की गई। मामले को गंभीर मानते हुए मुख्य विक्रयकर्ता कैलाश देवांगन को सेवा से पृथक करने और उसे ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

इसी तरह का मामला राजदीप इंटरप्राइजेस द्वारा संचालित मदिरा दुकान में भी सामने आया। यहां भी प्रतिबंध के बावजूद उक्त बियर की बिक्री की जानकारी मिली। इसे विभागीय निर्देशों की अवहेलना और गंभीर लापरवाही मानते हुए दुकान के प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। सुपर स्ट्रांग 7 हिल्स 500 एमएल बियर कैन से जब लेबल और रैपर हटाया गया तो अंदर गोल्डन प्राइड प्रीमियम लेजर बियर का लेबल प्रिंट पाया गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आबकारी आयुक्त कार्यालय, नवा रायपुर द्वारा निर्माता कंपनी माइकल ब्रेवरीज प्राइवेट लिमिटेड को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कंपनी पर एक लाख रुपये की शास्ति और 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। साथ ही इस बियर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए बाजार में बची हुई पेटियों को कंपनी द्वारा वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं।

आबकारी विभाग का कहना है कि शराब की गुणवत्ता और नियमों के पालन को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे भी इस तरह की शिकायतों पर लगातार निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी।

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