CG में नई तबादला गाइडलाइन लागू: तय समय पर ही होंगे ट्रांसफर, अफसरों की मनमानी नहीं चलेगी अब
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने ट्रांसफर नीति को लेकर बड़ी पहल करते हुए स्पष्ट नियम जारी कर दिए हैं। अब सभी विभागों में जिला, राज्य स्तर के कर्मचारियों और स्कूल शिक्षा विभाग के ट्रांसफर एक तय प्रक्रिया के तहत ही होंगे। नीति के मुताबिक, मनमानी या सिफारिश के आधार पर तबादले नहीं हो सकेंगे।
मुख्य बिंदु:
एक साल तक तबादला नहीं: किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति के एक साल के भीतर तबादला नहीं होगा, सिवाय विशेष परिस्थितियों के।
तबादला अवधि तय: 15 जून से 31 जुलाई तक ही सामान्य तबादले किए जाएंगे।
शिक्षा विभाग में स्पष्ट नियम: स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए पदस्थापना और स्थानांतरण में पारदर्शिता रहेगी। ऑनलाइन प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी।
राज्य स्तरीय पदस्थापना: वरिष्ठता और रिक्त पदों की स्थिति के आधार पर निर्णय होगा। व्यक्तिगत या राजनैतिक सिफारिशों का असर नहीं चलेगा।
नियम तोड़े तो कार्रवाई: यदि कोई अधिकारी नियमों के विपरीत तबादला करता है, तो उस पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई तय की जाएगी।
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